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RTE के तहत निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन तिथि में किया संशोधन, अब 5 मई तक कर सकेंगे पंजीकरण 

RTE के 2022-23 तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 5 मई तक बढ़ा दी गई है.

अगर आप निजी स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक हैं और कमजोर वर्ग से हैं. साथ ही शिक्षा का अधिकार (RTE ) के पात्र हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं. RTE के 2022-23 तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 5 मई तक बढ़ा दी गई है. विभाग के अनुसार कई जिलों में आए आवेदन के जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है. जिसको देखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है. राज्य अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रकार की निजी स्कूलों को अपने यहां 25 प्रतिशत निर्धन छात्र-छात्राओं को दाखिला देना अनिवार्य है. 

उन्होंने बताया कि कुछ विद्यालयों में छात्र पंजीकरण एवं विद्यालय का पंजीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है. इसमें देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जिले में आवेदन करने वाले बच्चों के आवेदनों की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था, इसे देखते हुए आनलाइन आवेदन की तिथि में संशोधन किया गया है. अब अभ्यर्थी पांच मई तक आरटीई के लिए आवेदन कर सकते हैं. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा की ओर से मिली जानकारी अनुसार 5 मई तक इच्छुक अभ्यर्थी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के लिए विभाग के पोर्टल https://rte121c-ukd.in/ पर आवेदन कर सकते हैं. आगे पढ़िए-

साथ ही डा. मुकुल कुमार सती ने कहा कि संबंधित अभिभावक अपने बच्चे का आवेदन पोर्टल पर पंजीकृत करने के तत्काल बाद अनिवार्य रूप से समस्त दस्तावेजों को उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें.  साथ ही 17 मई को विद्यालयों में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए लॉटरी खोली जाएगी. 18 मई को लॉटरी से निकले परिणाम को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा होने के साथ ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. इसके साथ ही 20 मई से 15 जुलाई के बीच शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में प्रवेश होंगे. 16 से 20 जुलाई सभी प्राइवेट स्कूल छात्र-छात्राओं के प्रवेश का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

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