उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है. दरअसल, हाईकोर्ट में उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधान सभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई की गई. इसके बाद एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधान सभा सचिवालय के आदेश को हाईकोर्ट ने सही ठहराया.
वहीं, कर्मचारी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को कहा अगर उल्लंघन इनके जरिए हुआ तो गलत है. आर्टिकल 14 का उल्लंघन सिर्फ इन कर्मचारियों ने नहीं बल्कि 2001 से लेकर अब तक हुआ कैसे सिर्फ 2016 से 2021 तक के लोगों पर कार्रवाई हो सकती है. अवतार सिंह ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. इसके साथ ही अन्य मामलों को लेकर जो एकलपीठ में सुनवाई होनी है, उस पर कर्मचारियों का पक्ष रखेंगे.