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सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID के लिए अनिवार्य होगा ये दस्तावेज, पढ़िए पूरी खबर

सरकार स्कूल में दाखिले से लेकर सरकारी नौकरियों तक के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने पर विचार कर रही है.

केंद्र सरकार जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार स्कूल में दाखिले से लेकर सरकारी नौकरियों तक के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने पर विचार कर रही है. जी हाँ केंद्र सरकार अब आधार कार्ड की ही तरह लगभग हर क्षेत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एक अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव ला सकती है. द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से शुरू हो रहा है. उम्मीद की जा रही है कि उसी दौरान विधेयक को पेश किया जा सकता है. बता दें की शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में शामिल होना, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने जैसे जरूरी कार्यो में अब जन्म प्रमाण पत्र को एक अनिवार्य दस्तावेज बनाने की दिशा में काम हो रहा है.

सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है. इस ड्राफ्ट के मुताबिक, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने समेत सरकारी नौकरियों, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने समेत कई सुविधाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है. गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आरबीडी अधिनियम 1969 में संशोधन करने वाले विधेयक में कहा गया है कि स्थानीय रजिस्ट्रारों द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा सरकार के प्रस्तावित परिवर्तनों के मुताबिक, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मृतक के रिश्तेदार के अलावा स्थानीय रजिस्ट्रार को मृत्यु का कारण बताते हुए सभी मृत्यु प्रमाणपत्रों की एक प्रति उपलब्ध कराएं. वहीं, डाटाबेस को मतदाता सूची से भी जोड़ा जाएगा. इसका फायदा होगा कि जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

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