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ओमिक्रॉन खतरे के बीच उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 30 जनवरी तक स्कूल भी रहेंगे बंद

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए सरकार ने कोरोना की हालांकि, नई गाइडलाइन में कोई खास बदलाव नहीं है।

  • राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। (Curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट संलग्नक-1 के अनुसार प्रदान की जायेगी)।
  • समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
  • राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
  • राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
  • विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का का अनुया जायेगा।
  • राजनैतिक रैली/ धरना प्रदर्शन की दिनांक 31 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
  • होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
  • उपरोक्त बिन्दु संख्या- 3, 5, 6, 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधान को छोड़कर, अन्य- मनोरंजन/शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों की दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
  • जो गतिविधियाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित है उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 300 व्यक्तियों या स्थान हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों इनमें से जो भी न्यूनतम हो, उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन ने 1 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों खुले स्थानों/मैदानों पर कोचिड-19 सक्रमण की रोकथान हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत त्थानों/मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों, जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी (सलग्नक-2) |
  • राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेगे इस दौरान online dasses के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेगी।
  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  • शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, आराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-18/0000(15/G/22-200 दिनांक-13 जनवरी 2022 का भी सम्मन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
  • देश भर के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थान पर्यटक स्थलो बाजार बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन, मण्डी शामिल एवं अन्य भी थानो पर COVID Appropriate lehaviour जैसे कि सामाजिक दूरी ना पहना एवं हाथो को Sanitize करने आदि का कढ़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। का करने पर संबंधित के विरुद्ध से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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दंड के प्रावधान –
COVID Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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