UTTARAKHAND

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए आया बड़ा आदेश ऐसे होगा ट्रांसफर

उत्तराखण्ड:

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 में संशोधन किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन)

संक्षिप्त नाम और

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का 2.

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा;

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के सेब उत्पादकों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा

Back to top button