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उत्तराखंड: प्राइवेट स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किये आदेश, पढ़िए पूरी खबर

शिक्षा विभाग ने साफ किया है जो स्कूल सुरक्षा को लेकर जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.

शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर 30 बिंदु की एक गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके तहत छात्राओं वाली हर स्कूल बस में महिला कंडक्टर या स्कूल की महिला स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य है. साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का प्राइवेट स्कूलों को अब हर हाल में फॉलो करना ही होगा. विभाग अब ऐसे स्कूलों पर सख्ती करने के मूड में दिख रहा है. शिक्षा विभाग ने साफ किया है जो स्कूल सुरक्षा को लेकर जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.

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आदेश  में कहा गया है की  प्राइवेट स्कूल की जिन बसों में छात्राएं भी स्कूल आती है. उन बसों में महिला कंडक्टर अनिवार्य होगी यदि कंडक्टर की व्यवस्था ना हो तो स्कूल की महिला स्टाफ अंतिम छात्रा के घर पहुंचाने तक बस में साथ रहना होगा. स्कूल परिसर में हर जगह अब पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. साथ ही शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों के मुआयना करने के आदेश भी दिए हैं. 

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