उत्तराखंड

इन शिक्षकों के लिए आई अच्छी खबर, मिला प्रमोशन

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के प्रख्यापित विनियम 2009 के अन्र्तगत उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 संख्या-504 / XXIV-4/2014 देहरादून दिनांक 18.10. 2011 के संशोधन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद-2009 के अध्याय-दो के वर्तमान नियम-2 के उप विनियम (1) के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 संख्या-531/XXIV-4/2017-01 (01) 2016 देहरादून दिनांक 25.04.2018, में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर निम्नांकित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित अवधि से डाउनग्रेड प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाती है।

यदि सम्बन्धित द्वारा प्रधानाचार्य पद पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई तथ्य छुपाये गये हो तो यह पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा

यह भी पढ़ें -  उत्तराखंड: राम मंदिर के नाम पर हो सकती है आपके साथ ठगी, भूल कर भी न करें ये गलती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button