उत्तराखंड

प्रदेश में जमीन खरीदना हुआ महंगा; नए सर्किल रेट लागू, 22 प्रतिशत तक हुई बढ़ोतरी

प्रदेश में जमीन खरीदना हुआ महंगा; नए सर्किल रेट लागू, 22 प्रतिशत तक हुई बढ़ोतरी

प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को रविवार से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं। वर्तमान सर्किल रेट में इस बार 9 से 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। सर्किल रेट में दो साल बाद हुई यह बढ़ोतरी 22 प्रतिशत तक की है। तेजी से हो रहे निर्माण व जमीनों की खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने यह वृद्धि की है। इससे अब जमीन खरीदने के साथ बहुमंजिला आवासीय भवन में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा होगा।

प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को रविवार से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं। वर्तमान सर्किल रेट में इस बार 9 से 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। जमीनों व आवासीय फ्लैटों की रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने भी नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि की है।

यह भी पढ़ें -  उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक है: सीएम।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने उन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाए हैं, जहां पर बड़ी परियोजनाओं और आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। शासन स्तर पर लंबे समय से नए सर्किल रेट को लेकर मंथन चल रहा था।

जिलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में सर्किल रेट में त्रुटियों के कारण शासन ने जिलों को दोबारा प्रस्ताव देने को कहा था। रविवार को देहरादून जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट जारी कर पांच अक्तूबर से लागू कर दिए हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button