UTTARAKHAND

उत्तराखंड: हेलमेट होने के बाद भी कट सकता है आपका चालान, बचना है तो जरूर पढ़ लें नए नियम

हेलमेट के बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है लेकिन यदि आपने हेलमेट लगाया है तब भी एक छोटी सी गलती पर एक हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है.

अभी तक हेलमेट न होने पर चालान कटता था, लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान काटा जा सकता है. हेलमेट के बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है लेकिन यदि आपने हेलमेट लगाया है तब भी एक छोटी सी गलती पर एक हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. हां ये सही है कि आपको हेलमेट पहनने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 का चालान किया जाएगा. साथ ही हेलमेट का आईएसआई प्रमाणित होना जरूरी है. आपको ऐसा ही हेलमेट पहनना होगा. नही तो आपको भी  ₹1000 से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. 

यह भी पढ़ें -  केदारनाथ पहुंचकर बाबा की भक्ति में डूबीं अभिनेत्री कंगना रनौत, बोलीं- सनातन धर्म का करूंगी प्रचार-प्रसार
Back to top button