उत्तराखंडदेहरादून
उत्तराखंड: ऊर्जा निगम के लिए SOP जारी, समयनुसार कार्य न करने पर उपभोक्ता को देना होगा दोगुना भुगतान
ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी तय करते हुए तय समय पर उपभोक्ताओं को निश्चित सेवा देने का प्रविधान किया गया है. ऐसा न होने पर ऊर्जा निगम को जुर्माने के साथ ही उपभोक्ता को मुआवजा भी देना होगा.
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के लिए एसओपी जारी की है. बुधवार को जारी एसओपी के अनुसार विनियम में उल्लेखित सेवा के समय के अनुसार कार्य न करने पर उपभोक्ताओं को दोगुना भुगतान करना होगा. इसके तहत ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी तय करते हुए तय समय पर उपभोक्ताओं को निश्चित सेवा देने का प्रविधान किया गया है. ऐसा न होने पर ऊर्जा निगम को जुर्माने के साथ ही उपभोक्ता को मुआवजा भी देना होगा. इसके अलावा भी कई नियमों को और सख्त किया गया है.
ऊर्जा निगम के लिए जारी की एसओपी के मुख्य बिंदु :
- एसओपी के अनुसार विनियम में उल्लेखित सेवा का समय पर निस्तारण न करने पर उपभोक्ताओं को दोगुना भुगतान करना होगा.
- घरेलू उपकरणों के फुंकने / खराब होने पर प्रतिपूर्ति में पूर्व में प्राविधानित धनराशि से दस गुना तक बढ़ोत्तरी की गयी है.
- नये संयोजन को निर्गत किये जाने / लोड बढ़ाने अथवा घटाने में हुए विलम्ब पर व्यथित आवेदक / उपभोक्ता को मुआवजे का प्रावधान.
- लाईन / पोल / ट्रांसफॉर्मर स्थानान्तरण को आवेदक / उपभोक्ता सेवा के अंतर्गत ‘अन्य सेवायें’ शीर्षक में पहली बार सम्मिलित किया गया है तथा निर्धारित समयावधि के विपरीत विलम्ब पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है.
- वितरण अनुज्ञापी द्वारा शिकायत निस्तारण प्रक्रिया का विशेष विवरण तथा उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है.
- उपभोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति क्लेम किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है तथा नौ माह के बाद ऑनलाइन क्लेम की व्यवस्था बनाने को कहा गया है.
- विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों का मानकीकरण कर विनियमों में सम्मिलित किया गया है.
- शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के पंजीकरण एवं प्रतिपूर्ति धनराशि से सम्बन्धित ऑनलाइन सुविधा देने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेश लिमिटेड को नौ माह के अन्दर चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था बनाने को कहा गया है.