उत्तराखंडनैनीताल

उत्तराखंड में देह व्यापार का केंद्र न बनें स्पा सेंटर, रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग के बनेंगे कड़े नियम

उत्तराखंड में संचालित हो रहे स्पा सेंटर के लिए अब एक गाइडलाइन भी तैयार होगी. इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा.

उत्तराखंड में स्पा सेंटर्स पर शासन ने नकेल कसना शुरू कर दी है. आपको बता दें कि स्पा के संचालन के लिए अब कई नियमों और शर्तों का पालन करना होगा. उत्तराखंड में संचालित हो रहे स्पा सेंटर के लिए अब एक गाइडलाइन भी तैयार होगी. इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाएगा. इस संबंध में राज्य महिला आयोग की तरफ से शासन को गाइडलाइन का प्रारूप भेजा गया है. इस पर शासन की मुहर लगनी बाकी है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि पिछली मर्तबा जब वह कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर गई थी तो उन्होंने कुछ स्पा सेंटर का निरीक्षण भी किया जहां पर उन्हें बहुत खामियां भी पाई गई. इस संबंध में यह तय किया गया कि स्पा सेंटर के लिए भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि आयोग की तरफ से गाइडलाइन शासन को भेजी गई हैं. उम्मीद है कि बहुत जल्द शासन की ओर से गाइडलाइन भी फाइनल कर दी जाएगी , जिसके बाद स्पा सेंटरों का रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगा और उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी हो सकेगी. गौरतलब है कि राज्य में स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार का कारोबार फल फूल रहा है. पुलिस कई स्पा सेंटर्स में देह व्यापार का भंड़ाफोड़ कर चुकी है. जिससे राज्य की छवि धुमिल हो रही है. बाहर के लोग उत्तराखंड की भोली भाली महिलाओं को गलत धंधे में शामिल कर रहे हैं, ऐसे में अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि राज्य में गलत धंधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार इसके लिए सख्त कानून ला रही हैं. किसी भी स्पा सेंटर में अगर इस तरह की शिकायतें मिली तो अब सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.

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