उत्तराखंड: अब रोडवेज बसों में यात्री नहीं लाद सकेंगे ज्यादा सामान, वजन के हिसाब से देना होगा अतिरिक्त किराया
रोडवेज बस के यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान निशुल्क ले जा सकेंगे. लेकिन इससे अधिक वजन होने पर उन्हें सामान के वजन के हिसाब से अब अतिरिक्त किराया देना होगा.
रोडवेज बसों से सामान ले जाना अब मंहगा हो गया. प्रदेश के मैदानी इलाकों में रोडवेज बस के यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान निशुल्क ले जा सकेंगे. लेकिन इससे अधिक वजन होने पर उन्हें सामान के वजन के हिसाब से अब अतिरिक्त किराया देना होगा. ऐसे में मध्यम श्रेणी के रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों को पहले बढ़ा किराया और अब माल भाड़ा बढ़ोत्तरी की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी. आपको बता दें की परिवहन निगम ने सामान के वजन के किराये की दरें जारी कीं. इसके तहत घरेलू सामान जैसे अटैची, छोटा संदूक, बैग, बिस्तर आदि के लिए 20 व 25 किलो निशुल्क का नियम लागू होगा.
साथ ही इससे ऊपर कार्यालय कुर्सी, डाईनिंग कुर्सी, फोल्डिंग बेड, सिलाई मशीन आदि का वजन 25 किलो तक होने पर सवारी के किराये का 25 प्रतिशत किराया और 50 किलो तक वजन होने पर सवारी के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा. बड़ी साइकिल, बच्चों की ट्रॉली, बच्चों की साइकिल का वजन 25 से 50 किलो होने पर यात्री किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा. कार्यालय मेज, डायनिंग टेबल, सोफासेट, सोफा कुर्सी ले जाने पर 50 किलो वजन तक यात्री किराये का 50 प्रतिशत, 100 किलो वजन होने पर एक यात्री का पूरा किराया, 200 किलो होने पर दो यात्री के किराया देना होगा. कंप्यूटर, मॉनिटर आदि का वजन 50 किलो तक होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा. फल, सब्जी की टोकरी, सेब की दो पेटी का वजन 50 किलो होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा.