उत्तराखंड

उत्तराखंड: 1 जुलाई से इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, नहीं माने नियम तो करनी पड़ेगी भरपाई

भारत सरकार ने 1 जुलाई यानी आज से सिंगल यूज या एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है.

भारत सरकार ने 1 जुलाई यानी आज से सिंगल यूज या एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है. 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम जैसे ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल हैं. देहरादून में इसके लिए निगम और जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार के साथ-साथ अभियान भी चलाया जाएगा. इसी क्रम में गुरुवार को प्लास्टिक के सामान के थोक विक्रेताओं ने मेयर से भी मुलाकात की है. 

उन्होंने इसमें सहयोग की बात कही है. मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शुक्रवार से अभियान शुरू किया जाएगा. शुरुआत में प्रचार प्रसार के साथ चेतावनी दी जाएगी. इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा. बताया कि व्यापारी भी निगम के काम में सहयोग के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपनी-अपनी दुकानों पर स्टीकर लगाने की बात कही है. साथ ही खुद ही प्लास्टिक में सामान न बेचने की मुहिम शुरू करने की बात कही है. इधर, डीएम डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जाएगा. व्यापारियों से भी अपील की जाएगी, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सके. इसके लिए लोगों को इस नियम में सजा और जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. बताया कि यदि कोई चेतावनी के बाद भी नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. 

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