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उत्तराखंड: RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन शुरू, 11 अप्रैल अंतिम तिथि

निशुल्क शिक्षा के लिए 11 अप्रैल तक www.rte121c-ukd.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल में दाखिले का मौका

देहरादून: उत्तराखंड में RTE (शिक्षा का अधिकार) का लाभ लेने के इच्छुक पात्र अभिभावकों का इंतजार खत्म हो गया है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. निशुल्क शिक्षा के लिए 11 अप्रैल तक  www.rte121c-ukd.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्राइवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना होता है.

समग्र शिक्षा अभियान के अपर जिला परियोजना अधिकारी एचबी चंद ने बताया कि माता-पिता अपने वार्ड के निजी विद्यालय में बच्चों के प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आनलाइन आवेदन के बाद पंजीकरण प्रपत्र व जन्म, पता, जाति, श्रेणी एवं आय आदि प्रमाणपत्रों के साथ उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा. कक्षा एक में आवेदन के लिए 31 मार्च 2022 को आयु पांच वर्ष व पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मान्यता वाले स्कूलों में प्रवेश के लिए तीन वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए. लाटरी के माध्यम से बच्चों को स्कूल आवंटित होने के बाद निजी स्कूल पोर्टल पर इनरोल का बटन दबाकर प्रवेश देने की पुष्टि करेंगे.

आरटीई में आवेदन

  • पोर्टल पर आनलाइन आवेदन व उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा कराना- 21 मार्च से 11 अप्रैल.
  • उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रपत्रों की जांच व लाटरी के लिए अर्हता पुष्ट करना- 22 मार्च से 18 अप्रैल.
  • योग्य बच्चों के प्रवेश के लिए लाटरी प्रक्रिया- 21 अप्रैल.
  • लाटरी परिणाम पोर्टल व उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा- 23 अप्रैल.
  • विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया- 25 अप्रैल से 7 मई.
  • निजी स्कूल प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करेंगे- 9 मई से 11 मई.
  • जरूरत होने पर दूसरी लाटरी- 17 मई से आगे.
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