उत्तराखंड

उत्तराखंड में अब महिलाएं भी कर कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, ऐसे सुरक्षा होगी मजबूत

कैबिनेट बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. नए नियम लागू होने पर महिलाओं को घर से कारखाने में आवागमन आसान हो जाएगा.

उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धामी सरकार ने अहम फैसले को मंजूरी दी है. इसके अलावा महिलाएं अब नाइट शिफ्ट भी कर सकेंगी. नाइट शिफ्ट के दौरान महिलाओं को कैब की सुविधा दी जाएगी. साथ ही उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा को अधिक पुख्ता किया जाएगा. कैबिनेट बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. नए नियम लागू होने पर महिलाओं को घर से कारखाने में आवागमन आसान हो जाएगा.

कारखाना अधिनियम 1948 में महिला कार्मिकों को जो भी राहतें दी गई थीं, उसमें संशोधन करते हुए राहत और बढ़ाई गई है. अब कारखानों में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाकर्मियों को घर लाने-ले जाने वाले वाहनों में पैनिक बटन, जीपीएस डिवाइस, सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. इन वाहनों का संचालन करने वाली ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस से सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है. ये भी स्पष्ट किया गया है कि रात्रि पाली में महिलाएं केवल उसी कारखाने में काम कर सकेंगी, जहां कम से कम 20 महिलाकर्मी हों. इससे कम पर रात्रिपाली की अनुमति महिलाकर्मियों के लिए नहीं होगी.

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