उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, वे कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार या उसकी अधीन संस्थाओं में 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उनका वेतन और भत्ता कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ अन्य कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
प्रमुख बातें
- पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को अब न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता मिलेगा।
- 12 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी तरह लाभ मिलेगा।
- संबंधित विभागों को कर्मचारियों का वेतन कार्य-समां वेतन के सिद्धांत पर देने के निर्देश जारी।
- आदेश के औपचारिक रूप में जल्द ही लागू होने की संभावना।
यह फैसला उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिससे पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा होगी और उन्हें काम का उचित मूल्य मिलेगा।
















