नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपये प्रति कुंतल कैसे है? कोर्ट ने वन विकास निगम को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी जिलों के डीएम को नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के भी आदेश दिए. मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी.
Related Articles
हरिद्वार अर्ध-कुंभ 2027: जूना अखाड़ा की तैयारी बैठक में बवाल, दो महामंडलेश्वरों को किया बाहर
19 hours ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण से दीप्ति रावत भारद्वाज की मुलाकात, SHG महिलाओं के सशक्तिकरण पर हुई विस्तृत चर्चा
2 weeks ago














