उत्तराखंडनैनीताल

अंकिता हत्याकांड मामले मे CBI जाँच कराने की याचिका ख़ारिज, हाई कोर्ट ने SIT की जांच को ठहराया सही

वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

उत्तराखंड के बहुचर्चित ऋषिकेश के चीला क्षेत्र में वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज बुधवार को निर्णय दे दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एसआइटी सही जांच कर रही है. कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था. मृतका की माता सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें आरोप लगाया था कि एसआइटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए. वहीँ आज अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं साथ ही हाई कोर्ट ने  SIT की जाँच को सही बताया साथ ही ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं.

यह भी पढ़ें -  केदारनाथ धाम में लगाया जाएगा नेटवर्क जैमर, मंदिर के 50 से 100 मीटर के क्षेत्र में नेटवर्क नहीं करेगा काम
Back to top button