उत्तराखंड में एक साल में तीसरी बार बिजली उपभोक्ताओं को झटका, जानें कितना हुआ इजाफा
घरेलू उपभोक्ताओं से अब दस पैसे, कामर्शियल से 15 पैसे, सरकारी संस्थानों से 14 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल से पांच पैसे, कृषि गतिविधियों से छह पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूला जाएगा.
उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से झटका लगा है. बता दें की साल में तीसरी बार बिजली का रेट बढ़ा है. अब विद्युत नियामक आयोग ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के लिए नई दरें घोषित की है. विद्युत नियामक आयोग हर तीन महीने में फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत दरें निर्धारित करता है. घरेलू उपभोक्ताओं से अब दस पैसे, कामर्शियल से 15 पैसे, सरकारी संस्थानों से 14 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल से पांच पैसे, कृषि गतिविधियों से छह पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूला जाएगा.
एलटी उद्योग से 14 पैसे. एचटी उद्योग से 14 पैसे वसला जाएगा. बता दें इस वर्ष तीन बार बिजली के रेट बढ़ गए हैं. पहले एक अप्रैल से 2.68 प्रतिशत की वृद्धि बिजली दरों में हुई. इसके बाद ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका में आयोग ने दरों में 3.85 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी. अब फिर दरें बढ़ा दी गईं. विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बाद एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने एफसीए की नई दरों के अनुसार बिल तैयार किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं.