उत्तराखंड में शासन ने चुनाव प्रचार-प्रसार करने के लिए कोरोना की नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमे उत्तराखंड के राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में राहत दी गई है।
आयोग ने कौन से नियम बनाएं?
- खुले मैदान या खुली जगहों की होने वाली सभा या बैठक में स्थान की अधिकमत क्षमता के 30% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि यह रैली वहीं होगी जिस जगह को जिला के प्रशासिक अफसर चिन्हित करेंगे। इसके लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी।
- बंद हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत लोग शामिल हो सकेंगे।
- सभा स्थल के पास कई प्रवेश और निकास गेट होने चाहिए, ताकि भीड़ न हो क्योंकि लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल से निकल रहे हैं।
- सभी प्रवेश द्वारों पर पूरी स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर एंट्री गेट के साथ-साथ उसके भीतर भी रखे जाने चाहिए।
- हर समय फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानदंडों, मास्क पहनने और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।
- खुले मैदान में बैठकों के दौरान लोगों को पर्याप्त समूहों में समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे समूहों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाना चाहिए। आयोजक इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और नोडल अधिकारी पालन सुनिश्चित कराएंगे।