उत्तराखंड

उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिकयुक्त वस्तुओं पर लगेगा बैन, पढ़िए गाइडलाइन

एक जुलाई से न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही ईयर बड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट बिकेंगी.

1 जुलाई से उत्तराखंड में  75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया दिया जाएगा. जिसकी तैयारियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं. इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किया हैं. दरअसल, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है. इसमें कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए. इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है.

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई 2022 से  प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी. वहीं, बाकी के नगर निकायों द्वारा अभी इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी कर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा पूरे जोर शोर से चल रही है. देशभर से आ रहे तीर्थयात्रियों के प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की प्रक्रिया अपनाना बड़ी चुनौती बनने वाला है. इसके लिए राज्य सरकार को अलग से फोकस करना होगा. 

यह भी पढ़ें -  Uttarakhand Election Results 2022: खटीमा में सात हजार वोटों से पीछे चल रहे CM धामी, कांग्रेस की बढ़ती जा रही लीड
Back to top button